प्री-IPO प्लेसमेंट में निवेश नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड्स, सेबी ने दिया स्पष्टीकरण
सेबी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि म्यूचुअल फंड्स प्री-आईपीओ प्लेसमेंट (आईपीओ आने से पहले पैसा जुटाना) में निवेश नहीं कर सकते। बकौल सेबी, किसी कारणवश आईपीओ स्थगित/रद्द होता है तो म्यूचुअल फंड्स को अनलिस्टेड शेयरों को होल्ड करना होगा जो नियमों के खिलाफ है इसलिए म्यूचुअल फंड्स बतौर ऐंकर निवेशक या पब्लिक इश्यू में निवेश कर सकते हैं।