पुराने बैंक खातों में रखे पैसे भूल गए? RBI ने बताया कैसे वापस पाए रुपए
आरबीआई ने बताया है कि निष्क्रिय (2-वर्ष से अधिक व 10-वर्ष तक असक्रिय) बैंक खातों में जमा पैसों को आरबीआई के डीईए फंड में जमा किया जाता है। बकौल आरबीआई, https://udgam.rbi.org.in पर अपनी ऐसी जमाराशियों के बारे में खोजने के बाद संबंधित बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें और अपना पैसा ब्याज समेत वापस पाएं।