पुरुष ही नहीं महिला पर भी चल सकता है पॉक्सो के तहत केस: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने से जुड़े पॉक्सो ऐक्ट के तहत अदालती कार्यवाही केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है और महिला पर भी केस चल सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि धारा-3 (पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट) में प्रयुक्त शब्द 'व्यक्ति' को केवल 'पुरुष' के संदर्भ में पढ़ा जाए।