प्रधानमंत्री को गाली देने पर मिल सकती है कितनी सज़ा, क्या है कानून?
'एबीपी न्यूज़' के मुताबिक, प्रधानमंत्री की बोलकर, इशारे या मीडिया के ज़रिए छवि खराब करना अपराध है और इसमें सेक्शन-499 के तहत 2 वर्ष की जेल, जुर्माना या दोनों लग सकता है। पीएम को सार्वजनिक स्थान पर गाली देने पर सेक्शन-294 के तहत 3 माह की जेल, जुर्माना हो सकता है। अश्लीलता के मामले में सेक्शन-292, 293 जुड़ सकते हैं।