प्लेन या एयरपोर्ट पर इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
प्लेन या एयरपोर्ट पर बम, बंदूक, चाकू, आतंकवादी, हाइजैक, विस्फोटक, क्रैश, जैविक हथियार, स्मगलिंग और ड्रग्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इन शब्दों का हंसी-मज़ाक में इस्तेमाल करने पर लोगों को हिरासत में लिया जाता सकता है। एयरपोर्ट और विमानों में सुरक्षा को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं।