संविधान में एनकाउंटर का उल्लेख नहीं मिलता लेकिन अति-आवश्यक स्थिति या आत्मरक्षा में पुलिस किसी अपराधी का एनकाउंटर कर सकती है। पुलिसकर्मी खुदपर या किसी नागरिक पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी/आंतकी को रोकने के लिए गोली चला सकते हैं। हालांकि, उन्हें ख्याल रखना होता है कि गोली पहले उसके पैर में मारी जाए ताकि वह घायल हो, मरे नहीं।