पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाना हुआ आसान, सरकार ने खत्म कर दी एक बड़ी शर्त

सरकार ने पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके लिए पति-पत्नी को फोटो के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने होंगे और शादी की स्वप्रमाणित तस्वीर को ही दस्तावेज़ मान लिया जाएगा। इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से Annexure J का विकल्प दिया गया है।

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