पटना हाईकोर्ट ने अयोग्य शिक्षकों की भर्ती पर बिहार सरकार से मांगा जवाब
पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में कंप्यूटर साइंस विषय के तहत अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग को तलब कर 3 हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। आरोप है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत तय तारीख तक एसटीईटी/टीईटी पास उम्मीदवार ही नियुक्ति के पात्र थे लेकिन इसके बावजूद अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई।