पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर व पोस्टिंग पर लगाई रोक
पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी और राज्य सरकार को 3-हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर याचिका दायर की थी। शिक्षक संगठनों ने आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी व राज्य सरकार पर शिक्षकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।