पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को चंडीगढ़ में मिली 20 साल जेल की सज़ा

चंडीगढ़ की एक अदालत ने 44-वर्षीय शख्स को पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की से रेप करने को लेकर 20 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाते हुए उस पर ₹45,000 का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के परिवार के मुताबिक, शख्स ने परिवार के अन्य सदस्यों की गैर-मौजूदगी में पीड़िता के घर जाकर तीन बार उसके साथ रेप किया था।

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