पति की अनुमति के बिना रिश्तेदारों से मिलने गई अफगानी महिलाओं को होगी 3 महीने की जेल
तालिबान द्वारा संचालित अफगानिस्तान सरकार ने 90 पन्ने के एक नए क्रिमिनल कोड को वैध कर दिया है। इसमें विवाहित महिला को अपने पति की स्पष्ट अनुमति के बिना अपने रिश्तेदारों से मिलने पर 3 महीने तक की जेल की सज़ा हो सकती है। क्रिमिनल कोड को लेकर कहा जा रहा है कि घरेलू हिंसा को 'वैध' कर दिया गया।