पति-पत्नी के बीच ओरल और एनल सेक्स धारा 377 के तहत दंडनीय अपराध नहीं: एमपी हाईकोर्ट

एमपी हाईकोर्ट ने हाल ही में पत्नी-पत्नी के बीच विवाद के केस में कहा कि पति-पत्नी के बीच ओरल और एनल सेक्स आईपीएसी की धारा-377 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। पति के खिलाफ धारा-377 के तहत आरोप रद्द कर दिया गया। महिला ने पति पर असहनीय पीड़ा वाले यौन कृत्य करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था।

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