पत्नी की इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में रांची का शख्स दोषी करार
रांची (झारखंड) के एक स्थानीय कोर्ट ने 9 साल पुराने मामले में एक शख्स को उसकी पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर दोषी करार दिया है। कोर्ट 30 सितंबर को उसकी सज़ा सुनाएगा। महिला ने साल 2016 में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का एक दूसरा केस भी किया था।