पत्नी का कभी-कभार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के साथ क्रूरता नहीं: हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि पत्नी का अपने पति के साथ कभी-कभार शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने शख्स की पत्नी से तलाक लेने वाली याचिका खारिज कर दी। कपल की 2007 में शादी हुई थी और उसके दो बेटे हैं।