पत्नी के ट्रेडिंग अकाउंट से ₹1.95 करोड़ गंवाने वाले शख्स ने जीता टैक्स केस
पत्नी के अकाउंट से ट्रेडिंग कर ₹1.95 करोड़ गंवाने वाले एक शख्स को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से राहत मिली है। पत्नी को पैसे ट्रांसफर कर ट्रेडिंग करने वाले शख्स ने आईटीआर में लॉस को अपनी इनकम में सेटल किया जिसे लेकर उसे नोटिस मिला। बकौल ट्रिब्यूनल, जीवनसाथी को गिफ्ट/ट्रांसफर हुई संपत्ति की आय/नुकसान सेंडर की आय में जुड़ता है।