पत्नी के साथ पति का अप्राकृतिक यौन संबंध बनना अपराध नहीं: एमपी का कोर्ट

ग्वालियर (एमपी) की विशेष अदालत ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि पत्नी से पति का अप्राकृतिक यौन संबंध बनना अपराध नहीं है। अदालत ने कहा कि पति द्वारा धारा-377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना भी अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि, पति पर लगे घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के आरोपों पर सुनवाई जारी रहेगी।

Load More