पत्नी की सरकारी नौकरी हो तो भी पति बच्चे के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता: हाईकोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की सरकारी नौकरी होने का यह मतलब नहीं कि पति अपनी ज़िम्मेदारियों से बच जाएगा। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एक व्यक्ति को उसके बच्चे के लिए ₹8,000/माह भरण-पोषण देने को कहा गया था। शख्स ने तर्क दिया था कि आर्थिक बोझ केवल उसपर नहीं पड़ना चाहिए।