पति व ससुरालवालों के खिलाफ पत्नी की शिकायत की जांच होनी चाहिए: अदालतों से दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला द्वारा पति और ससुरालवालों के खिलाफ की गई शिकायत/एफआईआर की जांच करनी चाहिए कि क्या आरोप सही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत से मिनी-ट्रायल की अपेक्षा नहीं है लेकिन वह तमाशबीन नहीं बनी रह सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्यवाहियां जारी रखने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

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