पति-पत्नी को एक ही स्थान पर तैनाती का अपरिहार्य अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि पति-पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने पर उनके एक ही स्थान पर तैनाती पर विचार किया जा सकता है लेकिन यह कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कई सहायक शिक्षकों की ओर से दाखिल 36 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है।