पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाना आईपीसी के तहत क्रूरता नहीं: कर्नाटक एचसी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा पति के खिलाफ शारीरिक संबंध न बनाने को लेकर दायर याचिका खारिज करते हुए कहा है कि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध न बनाना आईपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना क्रूरता के समान होगा।