पत्नी के 'स्त्रीधन' पर पति का कोई अधिकार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि 'स्त्रीधन' महिला की संपत्ति है और पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पति संकट के समय में स्त्रीधन का उपयोग कर सकता है लेकिन उसे पत्नी को यह या इसका मूल्य लौटाने का नैतिक दायित्व है। कोर्ट ने कहा कि स्त्रीधन पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं बनती है।