वैवाहिक जीवन में खटपट के दौरान पति-पत्नी द्वारा एक दूसरे के खिलाफ किया गया 'भूत', 'पिशाच', 'चुड़ैल' जैसे अपशब्दों का प्रयोग क्रूरता के दायरे में नहीं आता। पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।दहेज उत्पीड़न के मामले को दोबारा देखे जाने की इजाजत देते हुए जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।