पत्नी से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं, सहमति का महत्व नहीं: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक 40-वर्षीय शख्स को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है। बकौल कोर्ट, पत्नी अगर 15 साल से कम उम्र की नहीं है तब उसके साथ किसी यौन कृत्य को रेप नहीं कह सकते हैं और ऐसे में सहमति का कोई महत्व नहीं है।