पर्सनल लॉ के तहत 4 पत्नियां रखने के हकदार हैं मुस्लिम पुरुष: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स की याचिका पर सुनवाई में कहा है कि मुस्लिमों को कई शादियां करने का अधिकार है। दरअसल, अल्जीरियाई महिला से तीसरी शादी के बाद याचिकाकर्ता द्वारा दायर मैरिज सर्टिफिकेट के आवेदन को ठाणे नगर निकाय ने खारिज किया था। कोर्ट ने कहा, "पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष...एकसाथ 4 पत्नियां रखने के हकदार हैं।"