पर्सनल लोन पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ

आयकर अधिनियम में पर्सनल लोन पर सीधे तौर पर टैक्स छूट को लेकर कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल मकान खरीदने/बनाने/पुनर्निर्माण करने के लिए करते हैं तो टैक्स छूट मिल सकती है। इसके अलावा अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया जाए तो भी टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

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