पहले चेक करें कि जिसके खिलाफ केस किया वह ज़िंदा है या नहीं: एसबीआई से दिल्ली की अदालत
दिल्ली की अदालत ने एसबीआई का कर्ज़ नहीं चुकाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ वसूली का मुकदमा खारिज कर दिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने कहा कि किसी भी बैंक, खासकर एसबीआई से अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि जिनके खिलाफ उसने मुकदमा दायर किया, वे मृत हैं या जीवित।