पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की सज़ा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की सज़ा पर मंगलवार को रोक लगा दी। पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने इमरान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।