पॉक्सो कानून के तहत दोषसिद्धि के लिए डीप या कंप्लीट पेनिट्रेशन ज़रूरी नहीं: मेघालय हाईकोर्ट
मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो कानून में 'पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट' अपराध के तहत दोषसिद्धि के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डीप या कंप्लीट पेनिट्रेशन ज़रूरी नहीं है। दरअसल, कोर्ट एक 7 वर्षीय बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई कर रहा था जिसमें दोषी की 15 साल की कठोर कारावास की सज़ा बरकरार रखी गई।