पॉक्सो केस में 16+ आयुवर्ग के आरोपी को वयस्क मानने वाला सुझाव केंद्र ने ठुकराया
केंद्र ने पॉक्सो के मामलों में 16 वर्ष से अधिक के आरोपी को वयस्क मानकर मुकदमा चलाने के गृह मामलों की संसदीय समिति के सुझाव को ठुकरा दिया है। केंद्र के अनुसार, जेजे ऐक्ट, 2015 के तहत कुछ मामलों में उन्हें वयस्क मानने का प्रावधान मौजूद है। बकौल केंद्र, उनके अपराध छोटे, गंभीर और जघन्य के रूप में वर्गीकृत हैं।