पॉर्न में बच्चों का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय: हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संभवत: किसी बच्चे का पॉर्न देखना अपराध ना हो लेकिन पॉर्न में बच्चों का इस्तेमाल गंभीर चिंता का विषय है। एससी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड पॉर्न देखना पॉक्सो कानून के तहत अपराध नहीं है।

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