प्रवेश पत्र देने के बाद ऐसा नहीं कर सकते: छात्रा को परीक्षा देने से रोकने पर सीबीएसई से एचसी
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक छात्रा को परीक्षा देने से रोके जाने के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि प्रवेश पत्र जारी होने के बाद सीबीएसई को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा ना करने के कारण सीबीएसई ने छात्रा को 10वीं की परीक्षा में बैठने से रोका था।