फॉर्म 16 नहीं है तो टेंशन न लें, इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी भर सकते हैं ITR

इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के लिए अगर फॉर्म 16 नहीं है तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की मदद से भी आईटीआर फाइल किया जा सकता है। फॉर्म 26AS, एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) की मदद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। गौरतलब है कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है।

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