हैदराबाद में ₹230 के बटर में निकली फफूंद, महिला को मिला ₹1 लाख का हर्जाना
हैदराबाद की एक महिला द्वारा ₹230 का ऑर्गेनिक बटर खरीदने पर उसमें फंगस मिलने पर ज़िला उपभोक्ता आयोग ने रिटेलर और निर्माता दोनों को ज़िम्मेदार मानते हुए उन्हें ₹50,000-₹50,000 महिला को देने का आदेश दिया है। उन्हें महिला को ₹230 रिफंड व ₹10,000 कानूनी खर्च लौटाने का भी निर्देश दिया गया है। दोनों को ₹50,000-₹50,000 उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने होंगे।