बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव होने पर क्या बंद हो जाती हैं सुविधाएं? जानें नियम
RBI के नियमों के मुताबिक, सेविंग या करंट अकाउंट में 2 साल से ज़्यादा समय तक ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन नहीं होने पर उसे इनऑपरेटिव माना जाता है। हालांकि, अकाउंट में जमा पैसा सुरक्षित रहता है और ग्राहक ज़रूरी सत्यापन के बाद बैंक से अकाउंट दोबारा एक्टिव करा सकते हैं और अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं।