बिजली मीटर का लोड कम कराने के लिए मकान मालिक से NOC लेने की ज़रुरत नहीं है: दिल्ली HC

दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में अगर कोई किरायेदार बिजली मीटर का लोड कम कराना चाह रहा है तो उसे मकान मालिक से एनओसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किरायेदार अब खुद बिजली वितरण कंपनी में आवेदन देकर मीटर का लोड कम करा सकते हैं। बकौल हाईकोर्ट, मकान मालिक को मिलने वाला किराया इससे प्रभावित नहीं होता है।

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