बेटे की मौत के बाद बहू सास की देखभाल करने के लिए बाध्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि गिफ्ट डीड से पारिवारिक संपत्ति पाने वाली विधवा को पति की मौत के बाद सास की देखभाल करना जरूरी नहीं, अगर डीड में ऐसी शर्त न हो। हाईकोर्ट ने एक महिला की 'देखभाल न करने पर 'परिणाम भुगतने' के ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका' पर कहा, "ऐसी जिम्मेदारी...थोप नहीं सकते।"