बिना ITR दाखिल किए मिलेगा TDS रिफंड? दिल्ली HC पहुंचा मामला, केंद्र से मांगा गया जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर बिना ITR दाखिल किए TDS रिफंड के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करने वाली PIL पर जवाब मांगा है। याचिका में धारा 433 को चुनौती देकर कहा गया, "टैक्स देनदारी न होने पर भी रिफंड के लिए ITR की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।" इससे 2.35 करोड़ करदाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।

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