बीमा लेने के 5 दिन बाद पत्नी की हुई मौत, कंपनी ने नहीं दिया क्लेम; अब पति को मिलेंगे ₹50 लाख
विशाखापट्टनम के एक उपभोक्ता आयोग ने जीवन बीमा से जुड़े एक मामले में इंश्योरेंस कंपनी को ₹50 लाख भुगतान का आदेश दिया है। दरअसल, 2025 में 'एचडीएफसी लाइफ स्मार्ट पॉलिसी' प्लान लेकर ₹50,000 का भुगतान करने के 5-दिन बाद महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद कंपनी ने नॉमिनी पति का क्लेम रिजेक्ट कर दिया था।