बॉम्बे HC ने राज्य में त्यौहार के दौरान सड़कों पर पटाखों और लेज़र लाइट्स पर लगाया प्रतिबंध

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान सड़कों पर पटाखे फोड़ने और लेज़र लाइट, तेज़ रोशनी व बीम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आयोजकों को जुलूस और कार्यक्रमों में डेसिबल मीटर लगाने के साथ ध्वनिसीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नियम तोड़ने पर आयोजकों की जमा सुरक्षा राशि ज़ब्त की जाएगी।

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