बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के ज़रिए प्रभावित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बाल विवाह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून को 'पर्सनल लॉ' के ज़रिए प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह लोगों को अपने पसंद का जीवनसाथी चुनने के अधिकार से वंचित करता है।