बिहार चुनाव में वोटर आईडी नहीं होने पर 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से कर सकेंगे मतदान: EC
चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी नहीं है वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। वैकल्पिक पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब-कार्ड, बैंक पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड समेत 12 दस्तावेज मान्य होंगे।