बिहार में CBI पर नई पाबंदी, अब बिना अनुमति नहीं कर सकेगी राज्यकर्मियों की जांच

बिहार गृह विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, बिहार सरकार के लोकसेवकों-कर्मियों और राज्य के स्वामित्व-नियंत्रण वाली कंपनियों/निगमों/बैंकों/संस्थानों से जुड़े मामलों में सीबीआई को जांच के लिए अब पहले राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर अनुमति लेनी होगी। हालांकि केंद्र सरकार से जुड़े कर्मियों/सार्वजनिक उपक्रमों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ सीबीआई को जांच की सहमति दी गई है।

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