बिहार में SIR के लिए आधार कार्ड नहीं है मान्य, SC में हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने आधार-कार्ड को 11 दस्तावेज़ों (मतदाता पात्रता प्रमाण) की सूची से बाहर रखने का बचाव कर कहा कि यह अनुच्छेद-326 के तहत मतदाता पात्रता की जांच में मदद नहीं करता। आयोग ने इससे राशन कार्ड व वोटर आईडी को भी बाहर रखा।