बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री का बदला नियम, अब अनिवार्य रूप से देनी होगी 13 तरह की जानकारी
बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से रैयती ज़मीन रजिस्ट्री के लिए 13 ज़रूरी जानकारी अनिवार्य की है। यह निर्णय राज्य सरकार के 'सात निश्चय-3' कार्यक्रम के तहत लिया गया है। जिस ज़मीन की रजिस्ट्री होनी है उसके लिए पोर्टल पर निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, थाना, खाता संख्या, क्रेता, विक्रेता का नाम सहित 13 जानकारी देनी होगी।