बिहार में मरीज़ के दाहिने पैर में था फ्रैक्चर, बाएं का कर दिया ऑपरेशन; अब देने होंगे 8 लाख
सिवान (बिहार) में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर डॉक्टर को ज़िम्मेदार ठहराते हुए शिकायतकर्ता मरीज़ को ₹8 लाख क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। मरीज के दाहिने पैर में फ्रैक्चर था लेकिन उसके बाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया गया। भुगतान के लिए 30 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।