बिहार में शिक्षकों के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बिहार में सरप्लस शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो शिक्षक अभी जिस स्कूल में कार्यरत हैं, फिलहाल वहीं पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।