बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है पत्नी तो क्या इस इनकम पर टैक्स चुकाना होगा?

टैक्स एक्सपर्ट सुरेश सुराणा ने बताया कि अगर किसी की पत्नी द्वारा होम ट्यूशन छोटे लेवल पर दी जाती है तो इनकम को 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़' दिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा, "अगर ट्यूशन से ग्रॉस इनकम वित्त वर्ष में ₹50 लाख से कम है तो पत्नी सेक्शन 44ADA के तहत प्रिज़म्प्टिव टैक्सेशन का विकल्प इस्तेमाल कर सकती हैं।"

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