बच्चों समेत हर व्यक्ति के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत बच्चों समेत हर व्यक्ति को इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री की पहचान कर उसे हटाने की व्यवस्था मज़बूत करने के निर्देश देने के दौरान यह टिप्पणी की है।