बच्चे को चूमना कोई क्राइम नहीं: छेड़छाड़ के आरोपी को रिहा करते हुए कोर्ट

महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने 3-वर्षीय बच्ची को चूमने और उसके साथ छेड़छाड़ के आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया है। बकौल अदालत, इसे आपराधिक कृत्य नहीं मान सकते क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्यार से ऐसा कर सकता है। अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए कहा कि उसके कृत्य में स्पष्ट आपराधिक मंशा नहीं थी।

Load More