बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने वाली महिला गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार: दिल्ली HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने भरण-पोषण देने संबंधी मामले में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने वाली महिला गुज़ारा भत्ता पाने की हकदार है। महिला के पति ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अलग रह रही पत्नी-बच्चे को उसे ₹7,500/प्रतिमाह देने के लिए कहा गया था।

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